Big News: शहर में पोहा-जलेबी, समोसा-कचोरी या अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले दुकानदारों, वेंडर्स को लेकर बड़ी खबर आई है। अब इन दुकानदारों और वेंडर्स को फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना आवश्यक और अनिवार्य है। खाद्य विभाग जांच के बाद कार्रवाई करेगा। यह बात मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शुक्रवार को खाद्य विभाग कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा, सरकार ने खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट रोकने और स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय लिया है।
निरीक्षण के दौरान मंत्री से व्यवस्थित ऑफिस भवन की मांग भी सभी कर्मचारियों ने की। 1998 से इस जर्जर भवन में खाद्य विभाग के ऑफिस का संचालन किया जा रहा है। फूड सेफ्टी विभाग की एक लैब शहर में बन रही है। जहां इसे शिफ्ट करने की योजना थी लेकिन, वह भी अभी तक उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। फिलहाल ऑफिस कहीं ओर शिफ्ट किए जाने या आधुनिकीकरण का आश्वासन भी मंत्री ने दिया है।
रो दी महिला कर्मचारी
मंत्री को ऑफिस की दुर्दशा संबंधित जानकारी देने के दौरान एक महिला कर्मचारी रोने लगी। महिला कर्मचारी नंदा पंवार ने कहा, इस ऑफिस की हालत जर्जर है। सालों से सुविधाओं के अभाव में सभी काम कर रहे हैं। जब्त की गई मिलावटी खाद्य सामग्री सालों पड़े रहने से खराब होती है। दुर्गंध के बीच ही काम करते हैं। यहां सांप, अजगर, बिच्छू निकल चुके हैं।
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