
नई दिल्ली। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को और बढ़ाकर इस वर्ष 30 सितंबर तक करने की घोषणा की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस आशय के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। इससे पहले, मंत्रालय ने 30 मार्च, 2020 को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया था, जिसमें यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज जिसकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सका या जिसके होने की संभावना नहीं है और जिसकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई थी या 31 मई, 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उसे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए 31 मई, 2020 तक वैध माना जा सकता है और प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून, 2020 तक मान्य समझें। कोविड-19 की रोकथाम के लिए अभी जारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और प्राप्त अनुरोधों के अनुसार, गडकरी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों को 30 सितम्बर तक वैध समझे जाने के लिए परामर्श जारी करे।
