Mumbai News : मुंबई पुलिस ने होली त्योहार को लेकर सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। पुलिस प्रशासन ने यह फैसला एहतियातन रमज़ान के महीने को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह नियम 12 मार्च से 18 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी
मुंबई पुलिस के ऑपरेशन्स डिप्टी कमिश्नर अकबर पठान (Akbar Pathan) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़े-‘मल्हार सर्टिफिकेट’ क्या है? जिसे हिंदू मांस व्यापारियों के लिए BJP नेता ने किया शुरू
मुंबई में होली पर क्या-क्या रहेगा मना?
- – सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील भाषा, आपत्तिजनक नारेबाजी और अश्लील गाने गाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
- – किसी भी तरह के अश्लील इशारे, पोस्टर, बैनर, प्रतीक चिह्न, तस्वीरें या अन्य कोई सामग्री जो शालीनता और नैतिकता के खिलाफ हो, उसे इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध रहेगा।
- – सड़क पर चल रहे पैदल लोगों पर रंग, रंगीन पानी या गुलाल फेंकना सख्त मना होगा।
- – पानी भरे गुब्बारे फेंकना मना: रंगीन या सादे पानी से भरे गुब्बारे बनाने या फेंकने की अनुमति नहीं होगी।
- – होली और रंगपंचमी के मौके पर जबरदस्ती चंदा मांगने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
यह भी पढ़े-नोटबंदी के 8 साल बाद 20 लाख रुपये के पुराने नोट बदले जाएंगे, कोर्ट ने RBI को दिया आदेश
मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि होली का त्योहार सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं। इन नियमों का पालन करें ताकि सभी के लिए त्योहार खुशियों से भरा रहे और कोई अप्रिय घटना न हो।
No tags for this post.