Liquor shop Closed: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में राज्य सरकार ने निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते शुष्क दिवस घोषित किया है। यह आदेश मतदान की तारीख से दो दिन पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक और मतगणना तिथि पर लागू होगा।
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CG Election 2025: 2 दिन तक शराब दुकानें बंद..
नगरीय निकायों के चुनाव 11 फरवरी को होंगे, जबकि मतगणना 15 फरवरी को होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीन चरण 17, 20 और 23 फरवरी को होंगे। इन तिथियों के दौरान मतदान क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सभी देसी-विदेशी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल्स और क्लब को बंद रखा जाएगा।
यह आदेश राज्य आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत जारी किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदान और मतगणना तिथियों पर शराब न बेचें। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को शांति और निष्पक्ष से संपन्न करने के लिए उठाया गया है।
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