जमीन विवाद में हत्या मामले का 25 साल बाद फैसला:सासाराम में 4 दोषियों को उम्रकैद, 30-30 हजार रुपए का लगा जुर्माना

जमीन विवाद में हत्या मामले का 25 साल बाद फैसला:सासाराम में 4 दोषियों को उम्रकैद, 30-30 हजार रुपए का लगा जुर्माना

सासाराम में 25 साल पुराने हत्याकांड में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जून 2000 में तड़वाल, नवाबगंज में जमीन की मापी के दौरान पांच हाथ जमीन के विवाद में कामता सिंह की लाठी-डंडों से पिटाई की गई थी। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के चचेरे भाई राजनंदन सिंह ने दावथ थाने में मामला दर्ज कराया था। न्यायालय ने नरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, अयोध्या सिंह और योगेंद्र सिंह को दोषी करार दिया है। सभी दोषी तड़वाल, नवाबगंज, दावथ के रहने वाले हैं। पांचवें आरोपी जंग बहादुर सिंह की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। 30 हजार रुपए का लगा जुर्माना अपर लोक अभियोजक श्रीकांत सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों की गवाही दर्ज कराई। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर दोषियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/147 के तहत दोषी ठहराया। प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। सासाराम में 25 साल पुराने हत्याकांड में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जून 2000 में तड़वाल, नवाबगंज में जमीन की मापी के दौरान पांच हाथ जमीन के विवाद में कामता सिंह की लाठी-डंडों से पिटाई की गई थी। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के चचेरे भाई राजनंदन सिंह ने दावथ थाने में मामला दर्ज कराया था। न्यायालय ने नरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, अयोध्या सिंह और योगेंद्र सिंह को दोषी करार दिया है। सभी दोषी तड़वाल, नवाबगंज, दावथ के रहने वाले हैं। पांचवें आरोपी जंग बहादुर सिंह की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। 30 हजार रुपए का लगा जुर्माना अपर लोक अभियोजक श्रीकांत सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों की गवाही दर्ज कराई। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर दोषियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/147 के तहत दोषी ठहराया। प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।  

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