इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस जनहित याचिका में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करने की भी मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने केशर सिंह और अन्य लोगों की ओर सेदायर जनहित याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बादमंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।