बेंगलूरु. एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर मांग की है कि जब तक उसकी याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, कंपनी के प्रतिनिधियों या कर्मचारियों के खिलाफ सेंसरशिप पोर्टल ‘सहयोग’ में शामिल न होने के लिए किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की जाए। न्यायालय इस मामले की सुनवाई 27 मार्च को जारी रखेगा।
‘सहयोग’ पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत मध्यस्थों को उचित सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा हटाने के नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया है, ताकि किसी भी ऐसी सूचना, डेटा या संचार लिंक तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने की सुविधा मिल सके, जिसका उपयोग किसी गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई गैरकानूनी गतिविधियों का महिमामंडन किया जा रहा है और कहा कि न्यायालय कानून तोड़ने और इसे सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करने के मुद्दे पर विचार करेगा।
न्यायालय ने कहा कि आज इस रील के रूप में कई चीजें हैं, गैरकानूनी गतिविधियों का महिमामंडन किया जाता है। यह जो करता है, वह एक संकेत भेजता है। अराजकता का वह संकेत। जब सरकार नियंत्रण के लिए तंत्र लेकर आ रही है। आज सूचना ही शक्ति है (गलत) सूचना का प्रसार खतरनाक है।
अदालत ने आगे कहा, मैं इसे काल्पनिक रूप से कह रहा हूँ। एक कानून है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो दंड से बचकर कानून तोड़ेंगे, और यदि आप कानून तोड़ने की अनुमति देते हैं और कानून तोड़ने का महिमामंडन करते हैं, तो वे उसका महिमामंडन करेंगे। ये बड़े सवाल हैं जिनका हम जवाब देंगे।
याचिका में भारत संघ के विभिन्न मंत्रालयों को आईटी अधिनियम की धारा 69ए के अनुसार जारी किए गए किसी भी सूचना अवरोधन आदेश के अलावा जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के संबंध में एक्स के खिलाफ बलपूर्वक या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है।
संक्षेप में, एक्स का तर्क यह है कि केंद्रीय मंत्रालयों के विभिन्न अधिकारी आईटी की धारा 79 के तहत उसे सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, जो वास्तव में अधिनियम की धारा 69ए के तहत अवरुद्ध आदेश हैं। एक्स का तर्क है कि सरकार अधिनियम की धारा 60 के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया को दरकिनार कर धारा 79 के तहत अवरुद्ध आदेश जारी नहीं कर सकती है।
संदर्भ के लिए, धारा 69 केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। जबकि, आईटी अधिनियम की धारा 79 किसी मध्यस्थ को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी गई किसी भी सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायित्व से छूट देती है।
हालाँकि, धारा 79(3)(बी) में प्रावधान है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर कि किसी सूचना का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है, यदि मध्यस्थ ऐसी सूचना तक पहुँच को शीघ्रता से हटाने में विफल रहता है तो वह उत्तरदायी होगा।
एक्स ने यह घोषणा करने की मांग की है कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) अधिनियम के तहत सूचना-अवरोधक आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है, और ऐसे आदेश केवल आईटी अधिनियम की धारा 69ए (सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के साथ पढ़ें) के तहत जारी किए जा सकते हैं।
सुनवाई के दौरान, एक्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मनु कुलकर्णी ने तर्क दिया कि यूओआई उसे सहयोग पोर्टल पर शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। एक्स की ओर से ही पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के जी राघवन ने चिंता जताई कि देश में विभिन्न प्राधिकरण और अधिकारी प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। राघवन ने तर्क दिया कि कोई प्राधिकरण किसी मध्यस्थ को केवल आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत सामग्री हटाने के लिए कह सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ‘बैक डोर एंट्री’ द्वारा, विभिन्न प्राधिकरण आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं।
इससे पहले एक्स कॉर्प द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के माध्यम से जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें कंपनी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, इसने एक अपील दायर की है जो लंबित है।
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