नेशनल हाईवे: अधिग्रहित जमीन का 5 साल में उपयोग नहीं हुआ तो वापस होगी

नेशनल हाईवे: अधिग्रहित जमीन का 5 साल में उपयोग नहीं हुआ तो वापस होगी

सरकार कर रही एक्ट में संशोधन पर विचार, अभी प्रावधान नहीं

नई दिल्ली. भारत सरकार नेशनल हाईवे एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है। यदि यह संशोधन लागू हो जाता है तो किसी सडक़ परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पांच साल तक हाईवे निर्माण में उपयोग न होने की स्थिति में मूल मालिक को वापस की जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यदि किसी परियोजना के लिए जमीन ली गई है और उसे इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसे डिनोटिफाई (अधिग्रहण रद्द) करने का फिलहाल कोई विकल्प या प्रावधान नहीं है। इस संशोधन से एक ओर हाईवे निर्माण और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी तो दूसरी ओर जमीन मालिकों को भी राहत मिलेगी। इससे हाईवे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। इस संशोधन प्रस्ताव को पहले कैबिनेट और फिर संसद में पेश किया जाएगा, ताकि इसे कानूनी रूप दिया जा सके।

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