हनी सिंह कॉन्सर्ट मामले में नगर निगम को तगड़ा झटका, एमपी हाई कोर्ट ने जारी किए आदेश

हनी सिंह कॉन्सर्ट मामले में नगर निगम को तगड़ा झटका, एमपी हाई कोर्ट ने जारी किए आदेश

Honey Singh Concert: रैपर हनी सिंह कंसर्ट को लेकर हाई कोर्ट ने नगर निगम को झटका दिया है। आयोजकों के मनोरंजन कर जमा नहीं करने पर निगम ने उनका साउंड सिस्टम जब्त कर लिया था। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने साउंड सिस्टम तुरंत छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही याचिका दायर करने वाले दोनों आयोजकों को 5-5 लाख रुपए तीन दिन में निगम में जमा कराने को कहा है।

हनी सिंह के कार्यक्रम को लेकर निगम कार्रवाई को आयोजक टीवी टुडे नेटवर्क लि. व साउंड डॉट कॉम प्रालि ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल निगम ने आयोजकों को 8 मार्च को मनोरंजन कर के 50 लाख रुपए जमा कराने को कहा था। सुनवाई के दौरान निगम के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें याचिका की प्रति आज ही मिली है, उन्होंने इस पर निगम से कोई निर्देश नहीं लिए हैं। इसे अगले सप्ताह सुनवाई को रखा जाए।

याचिका-कर्ताओं के वकील जगदीश बाहेती ने बताया कि हनी सिंह के देशभर में कार्यक्रम के लिए टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड ने ओजस एंटरटेनमेंट से समझौता किया है और ओजस एंटरटेनमेंट ने साउंड डॉट कॉम प्रालि से कार्यक्रम में साउंड सिस्टम के लिए समझौता किया है, ये सामान निगम ने जब्त कर लिया है। अगला कार्यक्रम पुणे में है, साउंड सिस्टम जब्त होने से वहां कार्यक्रम रद्द करना पड़ेंगे। आयोजन नहीं होने से वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।

हमारा टैक्स चोरी का कोई इरादा नहीं

अभिभाषक बाहेती ने अपने मुवक्किल की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया कि यदि उन पर कोई भी देनदारी निकली तो वे उसे चुकाएंगे। उनका टैक्स चोरी करने का कोई इरादा नहीं है। कोर्ट ने उनके द्वारा ऑडिट कराने और अन्य शहरों में कंसर्ट नहीं होने पर बनने वाली स्थिति को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम को साउंड सिस्टम तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

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