Pakistan: पाकिस्तान में पतंग उड़ाने, एक पहिए पर बाइक चलाने और हवाई फायरिंग को गैर-इस्लामी करार दिया गया है। पंजाब में लाहौर के दारुल इफ्ता जामिया नइमिया ने पुलिस विभाग से मशविरे के बाद इस बारे में फतवा (Pakistan Kite flying fatwa) जारी किया। फतवे में कुरान और हदीस की कई आयतों का हवाला देते हुए कहा गया कि ये तीनों काम करना अपराध है। इस्लाम (Islam) के मुताबिक भी ये हराम हैं।
फतवे में कहा गया कि इन कामों के कारण इंसानी जिंदगी को खतरा पैदा हो रहा है। इस्लाम (Pakistan Punjab Kite Ban) में ऐसे किसी भी काम को हराम माना गया है, जिससे इंसानी जिंदगी के लिए खतरा पैदा होता हो। ऐसी गतिविधियां खुदकुशी करने के समान है। इसलिए इन पर पाबंदी लगाई जाती है। लाहौर पुलिस के डेटा के मुताबिक बड़ी संख्या में पाकिस्तान में लोग पतंगों के मांझे (Kite Flying Law In Pakistan), गलत तरीके से बाइक चलाने और हवाई फायरिंग में मारे जाते हैं। हवाई फायरिंग अक्सर खुशी के मौके पर की जाती है।
खतरनाक गतिविधियां
फतवे में कहा गया कि इस्लाम हमेशा इंसानी जीवन बचाने की वकालत करता है। लाहौर पुलिस ने एक परिपत्र जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई कि इन गतिविधियों में शामिल होने पर सजा दी जाएगी। लाहौर के डीआइजी (ऑपरेशंस) फैसल कामरान ने कहा कि अब किसी को ऐसी खतरनाक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी।
पाकिस्तान के इस नए कानून के मुताबिक पाकिस्तान में पतंग या मांझा बनाने वालों पर भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आरोपी पाए जाने पर 7 उन्हें 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। और तो और 50 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
सैकड़ों लोग गिरफ्तार
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इन गतिविधियों में शामिल सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक पहिए से बाइक चलाने वाले 151 लोगों को पकड़ा गया। पतंग उड़ाने के 150 मामले दर्ज किए गए। हवाई फायरिंग के 118 आरोपियों को जेल भेजा गया।
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