Ranya Rao को नहीं मिली कोर्ट से राहत, सोना तस्करी मामले में जमानत याचिका हुई खारिज

Ranya Rao को नहीं मिली कोर्ट से राहत, सोना तस्करी मामले में जमानत याचिका हुई खारिज
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से अभिनेत्री को बड़ा धक्का लगा है। कन्नड़ अभिनेत्री को अब जेल में ही रहना होगा। कन्नड़ अभिनेत्री अब भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। जेल से बाहर आने में उन्हें लंबा समय लगेगा।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका शुक्रवार को आर्थिक अपराध न्यायालय में खारिज कर दी गई। 
सोना तस्करी मामले में दूसरे आरोपी तरुण कोंडुरु ने आर्थिक अपराध न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। उनकी जमानत याचिका पर शनिवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। 34 वर्षीय रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 किलोग्राम सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत ₹12.56 करोड़ थी।
सोना तस्करी मामले में दूसरे आरोपी तरुण कोंडुरु ने आर्थिक अपराध न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। उनकी जमानत याचिका पर शनिवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। 34 वर्षीय रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 किलोग्राम सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत ₹12.56 करोड़ थी।
बुधवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया और कन्नड़ अभिनेता पर सोने की तस्करी के एक बड़े अभियान में शामिल होने का आरोप लगाया।
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